Sim Card : केंद्र सरकार साइबर फ्रॉड के मामलों को रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही है इस बीच सरकार ने अब सिम कार्ड बेचने के नियम को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है जिससे कि डिजिटल फ्रॉड के मामलों पर लगाम कसी जा सके केंद्र सरकार ने सिम कार्ड वेरिफिकेशन के नए नियम जारी कर दिए हैं नए नियमों में सरकार ने सिम कार्ड जारी करने के प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है अब देश में कोई भी एक साथ अनेक सारी सिम कार्ड नहीं खरीद सकेगा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए नियमों को लेकर यह कहा है कि साइबर फ्रॉड और स्कैन तथा फ्रॉड क्लॉक को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है उन्होंने कहा कि फ्रॉड कोर्स को रोकने के लिए करीब 52 लाख कनेक्शंस को ब्लॉक किया गया है इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से सिम बेचने वाले 67000 को भी बैन किया गया है
डीलर्स को वेरिफिकेशन के लिए मिला समय
नए नियमों के मुताबिक अब सिम कार्ड बेचने वाले डीलर्स या फिर व्यापारियों को पुलिस वेरिफिकेशन के साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना जरूरी है साथ ही साथ सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करना भी आवश्यक होगा व्यापारियों के पुलिस वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी यदि कोई भी इन नियमों की अनदेखी करके सिम बेचता हुआ मिला तो उसे पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा व्यापारियों को वेरिफिकेशन के लिए हाल ही में सरकार ने 12 महीने का समय प्रदान किया है
डेमोग्राफिक डाटा लिया जाएगा
यदि कोई कस्टमर अपने किसी भी पुराने नंबर पर कोई नया सिम कार्ड यदि खरीदना चाहता है तो उसके आधार पर छापे कर कोड को स्कैन करके उसका डेमोग्राफिक डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा
नंबर के डिस्कनेक्शन का यह होगा नियम
नए नियमों के अनुसार अब बल्क में सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे किसके लिए सरकार ने बिजनेस कनेक्शन का प्रावधान शुरू किया है हालांकि आप पहले की तरह एक आईडी प्रूफ पर 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति अपना सिम कार्ड बंद करता है तो वह नंबर 90 दिनों बाद ही दूसरे ग्राहक को जारी किया जाएगा
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