चंडीगढ़:- आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश के वृद्धजनों को मदद राशि प्रदान करने के लिए हरियाणा वृद्ध पेंशन योजना को शुरू किया गया था. जिन भी बुजुर्गों की उम्र 60 साल या फिर उससे अधिक हो चुकी है. उन्हें हर महीने 2750 रुपए पेंशन के रूप में इस योजना के जरिए दिए जा रहे हैं. इस योजना में सरकार की तरफ से दी जाने वाली पेंशन राशि को सीधे ही लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है.
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता
बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के अंदर वही व्यक्ति बनवा सकता है जिसका स्थाई पता हरियाणा का है . जो बुजुर्ग व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन करना चाहता है. उनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए.इस योजना के लिए सिर्फ सिर्फ वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है . जिसकी सालाना आय ₹200000 से ज्यादा ना हो. वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए राज्य के वृद्ध पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- इनकम सर्टिफिकेट
- एज सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
इस प्रकार कर सकते हैं आवेदन
हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ के जरिए आवेदन करना होगा. इसके बाद आपको होम पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन फॉर पेंशन स्कीम का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है.
अब आपको अगले पेज पर दो विकल्प दिखाई देंगे आपको उन दोनों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना होगा. क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे वहां पर आपको क्लिक हेयर टू डाउनलोड पेंशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा. इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म ओल्ड एज सम्मान अलाउंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
अब इस फोन में जितनी भी जानकारी फील करने के लिए कहा गया हो वह सभी जानकारी फील करनी होगी. नेक्स्ट स्टेप में आपको प्राधिकृत अधिकारी के सिग्नेचर के साथ आवेदन फॉर्म को सत्यापित करना है. इसके बाद आपको फॉर्म को PDF में कन्वर्ट के लेना है और जिसके पश्चात आपको सरल पोर्टल पर लॉगिन ID बनानी होगी
इसके बाद आपके सामने नाम और पासवर्ड का ऑप्शन सामने आएगा जिसको आपको भरना होगा . इसके पश्चात आप अप्लाई फोर सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करें. और यहां आपको ओल्ड एज पेंशन योजना हेतु सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा.
इसके पश्चात जितने भी डाक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं. वह सभी डाक्यूमेंट्स को आप अपलोड करके सबमिट पर क्लिक कर दें. यह पूरी प्रक्रिया के बाद आपको इस रिफरेंस में एक आईडी नंबर दिया जाएगा. जिससे आपको काफी संभाल कर रखना पड़ेगा और लास्ट में आपको आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट भी जमा करवाना होगा. यह सब करने के बाद अब आपका हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना को अप्लाई करना पूरा हो चुका है.
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