Haryana News :- अंतोदय परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने बिल माफी योजना आरंभ करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत वह सभी अंत्योदय परिवार पात्र होंगे जिनकी पीपीपी डाटा के अनुसार सत्यापित आए प्रत्येक वर्ष ₹100000 तक है, बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है या चालू है। तथा पिछले 12 महीनों की बिजली की औसत मासिक खपत 150 यूनिट तक है या फिर थी तथा दो या दो से अधिक बिलिंग चक्र का बिजली का बिल नहीं भरा हो।
यूएचबीवीएन (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि इस योजना के तहत प्रार्थी को केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा। जो कि यह राशि अधिकतर 3600 रुपये होगी प्रार्थी यह राशि एकमुश्त या ब्याज रहित 6 किस्तों में भी जमा करवा सकता है ताकि उसको कोई परेशानी ना हो।
साथ ही साथ उन्होंने यह बताया कि कटे हुए कनेक्शनों की स्थिति में यदि कनेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर कटा है तो यह कनेक्शन पूरी राशि के भुगतान या फिर पहली किस्त के भुगतान पर जोड़ दिया जाएगा। यदि कनेक्शन को कटे हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो यह नया कनेक्शन माना जाएगा और इस कनेक्शन को केवल अग्रिम खपत राशि जमा करवाने पर पुन: रूप से जोड़ दिया जाएगा।
अंतोदय परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने बिल माफी योजना आरंभ करने का फैसला किया है
उन्होंने साथ में यह भी बताया है कि विवादित बिलों की अवस्था में पत्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25% या ₹3600 में से जो भी काम होगा उसका भुगतान करना होगा इसके अलावा बिजली चोरी के मामले जो कि इस योजना से पूर्व के हैं। वह भी इस योजना का ऑप्शन चुन सकते हैं बस शर्तें यह है कि वह 100% कंपाउंडिंग राशि एकमुश्त और जुर्माना राशि का 50% या ₹3600 में से जो भी कम होगा उसका भुगतान कर सकते हैं। यह योजना तब तक वैध कहलाएगी जब तक विभाग द्वारा वापस नहीं ली जाएगी।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को लगातार एवं निबारध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है तथा पात्र परिवारों से अनुरोध करता है कि सरकार की इस अद्वितीय योजना का लाभ उठाकर मुख्यधारा में शामिल हो।
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